100 Constitution | Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum

100 Constitution | Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum

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Article 100 of Indian Constitution | Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum
Section 100 in The Constitution in Hindi
इस आर्टिकल में मै आपको “ सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 100 | Article 100 of Indian Constitution in Hindi | Article 100 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 | Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 100 | Article 100 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 100 in Hindi ] –
सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति —
(1) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की सयुंक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा ।
सभापति या अध्यक्ष, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।
(2) संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति , जो ऐसा करने का हकदार नहीं था,कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी ।
(3) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी ।
(4) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 100
[ Indian Constitution Article 100 in English ] –
“Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum”–
(1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.
The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.
1[(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House.
(4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.]
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